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राजनांदगांव/खैरागढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 08-06-2021 को प्रार्थी सकुन्तला साहू पति विष्णु साहू उम्र 44 साल साकिन चैखड़िया पारा वार्ड न0 42 सिधी धर्मशाला के पीछे राजनादगांव खैरागढ़ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनाक 08-06-2021 को वह अपने न्यायालिन कार्य से खैरागढ़ आई थी और काम करने के बाद वापस अपने बाइक से राजनांदगावं जा रही थी कि माईल्स स्टोन स्कूल के सामने मेन रोड खैरागढ़ मे अज्ञात 02 व्यक्ति द्धारा उसके उसके एपरान में रखे मोबाइल को उठाकर चोरी कर भाग गये। शिकायत पर थाना खैरागढ़ मे अपराध क्रमाक 197@2021 धारा 379 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया। आला अधिकारियों के निर्देशन मे निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व मे सायबर सेल की मदद से आरोपी रवि ठाकुर उर्फ कौशल उर्फ छिहत्तर पिता स्व0 बजरग ठाकुर उम्र 21 साल साकिन सिकोला भांठा वार्ड न0 14 थाना मोहननगर जिला दुर्ग को उसके सकुनत से हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया और चोरी किया गया मोबाइल को दिया जिसे विधिवत जप्तिपत्रक के जप्त कर आरोपी को गिरप्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर उप जेल सलोनी भेजा गया। प्रकरण के अन्य 01 आरोपी की पतासाजी की जारी है। उक्त सपूर्ण कार्यवाही मे प्र0आ0 204 अगस्तुस खलको, प्र0आ0 90 गन्नू लाल साहू, आर0 660 डुलेश्वर साहू आरक्षक 1220 अख्तर मिर्जा की सक्रिय भूमिका रही।

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