IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

*आरोपी के विरुद्ध धारा- 376 (3), 376 (2)(एच) भा.द.वी. 4,5 पास्को एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही।*

कवर्धा। कबीरधाम जिले के थाना पिपरिया के चौकी दशरंगपुर में प्रार्थीया द्वारा अपने परिजनों के साथ दिनांक-02/02/2022 को चौकी दशरंगपुर आकर लिखित आवेदक पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि दिनांक- 31/01/2022 को गाँव के कोमल निर्मलकर पिता राजकुमार निर्मलकर उम्र 18 वर्ष 09 माह के द्वारा मेरे कमरे में रात्रि में आकर जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया है। की रिपोर्ट पर तत्काल चौकी में अपराध पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक- 51/22 धारा- 376 (3), 376 (2)(एच) भा.द.वी. 4,5 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया।

जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक संतराम सोनी के दिशा निर्देश पर चौकी प्रभारी दशरंगपुर सहायक उप.निरीक्षक संजय मेरावी के द्वारा टीम गठित कर आरोपी कोमल निर्मलकर पिता राम कुमार निर्मलकर उम्र 18 वर्ष 09माह चौकी दशरंगपुर जिला कबीरधाम को ग्राम कोठार से रिश्तेदार के यहां से घेराबंदी कर धर दबोचा गया तथा उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में चौकी दशरंगपुर प्रभारी सहायक उप. निरीक्षक संजय मेरावी के कुशल नेतृत्व में सहायक उप.निरीक्षक रूपराम पटावी आरक्षक हेमंत चंद्रवंशी आरक्षक भानु साहू, आरक्षक महेश पनागर का विशेष योगदान रहा।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

error: Content is protected !!