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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मोहला के अपराध क्रमांक 12/2022 धारा 457,380 भादवि के प्रकरण का प्रार्थी सलीम खान निवासी मोहला जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 31/01/2022 को थाना मोहला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक- 28-29.01.2022 के दरम्यानी रात उसके सलीम मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर दुकान का शटर उठाकर दुकान में रखे विभिन्न कंपनियों का मोबाईल, मोबाईल चार्जर, हेडफोन कुल कीमती करीबन 83,200 / रूपये को चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति ग्राम बम्हनी थाना मोहला जिला राजनांदगांव में मोबाईल बेचने के लिए ग्राहक खोज रहा है। सूचना पर ग्राम बम्हनी से संदेही सतीश कुमेटी पिता सुबेलाल कुमेटी उम्र 19 साल साकिन ग्राम बम्हनी थाना मोहला जिला राजनांदगांव को थाना लाकर पूछताछ करने पर घटना दिनांक 28-29.01.2022 की दरम्यानी रात में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर सलीम मोबाईल दुकान का ताला लोहे के राड से तोड़कर दुकान के अंदर रखें मोबाईल को चोरी करना बताये जाने पर आरोपी का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। कथन के आधार पर आरोपी से 17 नग विभिन्न कंपनियों का एड्रायड मोबाईल, 05 नग मोबाईल चार्जर, 05 नग डेमो मोबाईल, 04 नग हेडफोन कुल कीमती 65420 / – रूप्ये को बरामद किया गया तथा आरोपी सतीश कुमेटी पिता सुबेलाल कुमेटी उम्र 19 साल साकिन ग्राम बम्हनी थाना मोहला जिला राजनांदगांव को दिनांक 01.02.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, रविशंकर डहरिया, सउनि ऋषभ ठाकुर, सउनि जगमोहन कुंजाम, प्रआर गौतम भुआर्य, प्र.आर. जगत ठाकुर, आरक्षक गिरीश कोमा, पलेश्वर सिदार, रघुवीर कुशवाहा की सराहनीय भूमिका रही।

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