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राजनांदगांव/छुरिया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गस्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त लिए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा
(1). दिनांक 29.01.2022 को बुचाटोला चौक में नाका लगाकर वाहन की तलाशी लेने पर मोहित कंवर पिता यादराम कंवर , उम्र 19 वर्ष,निवासी डूमरडीह ,थाना छुरिया,जिला राजनांदगांव के आधिपत्य वाहन मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG 08 s 5424 की तलाशी लेने पर एक काले रंग के बैग में भरकर रखें 70 नग पाव देशी दारू संत्रा केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 12.6 बल्क लीटर बरामद किया गया। आरोपी द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का धारण करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36,59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |

(2) दिनांक 29.01.2022 को आटरा भकुर्रा मार्ग में वाहन की जांच करने पर ब्रम्हाराम कंवर पिता चमार राम उम्र 46 वर्ष,निवासी पैरीटोला ,थाना छुरिया,जिला राजनादगांव के आधिपत्य के मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG-04 K CJ-7729 की तलाशी लेने पर एक के थैले में भरकर रखें 48 नग पाव देशी दारू केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 8.64 बल्क लीटर बरामद किया गया।आरोपी द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36एवं 59(क) का दंडनीय अजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |

(3) दिनांक 29.01.2022 को बंजारी चौक के पास जांच करने पर परसादी कंवर, पिता बिसनाथ , उम्र 55 वर्ष,निवासी गैंदाटोला ,थाना गैंदाटोला,जिला राजनांदगांव के आधिपत्य के थैले की तलाशी लेने पर एक कपड़े के थैले में भरकर रखें 48 नग पाव देशी दारू संत्रा केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 8.64बल्कलीटर बरामद किया गया ।आरोपी द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)एवं 59(क) का दंडनीय अजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |
(4)दिनांक 29.01.2022 को ग्राम झालाटोला में रिहायशी मकान की जांच करने पर आरोपी अनुप धनगाय, पिता माखन धनगाय , उम्र 45 वर्ष,निवासी झूलाटोला ,थाना गैंदाटोला,जिला राजनांदगांव के आधिपत्य के रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर 20 नग पाव कुल मात्रा 3.60 बल्क लीटर देशी दारू संत्रा केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा बरामद किया गया ।आरोपी द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) ( क )एवं 36 का दंडनीय जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया | कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव(ब), यीवरेश कुमार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त – चिचोला आबकारी आरक्षक निजाम शाह, राकेश दुबे, सुरेन्द्र झारिया,अनिल सिन्हा एवं भोज उईके उपस्थित रहे। अनिल सिन्हा एवं भोज उईके की भूमिका उल्लेखनीय रही।

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