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रकम दोगुना करने का झांसा देकर 50 लाख रु. की ठगी, चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार

थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 239/17 धारा 420,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10
नाम आरोपीः-  मृगेन्द्र सिंह पिता कृष्णा प्रताप बघेल उम्र 49 साल साकिन सेमरपाखर थाना ब्यौहारी जिला सहडोल (म.प्र.)

फोटो 01 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर

बेमेतरा: 29 जनवरी 2022:- बेमेतरा पुलिस ने पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 50.17 लाख रुपये ठगी करने वाले फरार चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 140 निवेशकों से 50 लाख 17 हजार 130 रुपये लेकर 6 साल में दोगुना पैसा करने का झांसा देकर लोगों से पैसा जमा कर कंपनी बंद कर फरार हो गया था। प्रार्थी धिरेन्द्र साहू पिता यशवंत साहू उम्र 28 कचहरीपारा बेमेतरा दीनदयाल उपाध्याय नगर ने 14.04.2017 को  रिपोर्ट दर्ज कराया कि साईं प्रकाश कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल ने अपने सहयोगी डायरेक्टरो के साथ मिलकर लोगो को साईं प्रकाश कंपनी में रकम जमा करने पर 12 प्रतिशत ब्याज पर 06 वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर धोखाधडी कर कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया। साईं प्रकाश कंपनी के संचालक के द्वारा 140 निवेशको से लगभग कुल 50,17,130 /- रूपये जमा कराकर धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

केंद्रीय जेल रायपुर से हिरासत में लेकर की गई पूछताछ

प्रकरण की विवेचना के दौरान फरार आरोपी मृगेन्द्र सिंह को थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 239/17 धारा 420,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10 आरोपी होने से माननीय विशेष न्यायाधीश छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 न्यायालय बेमेतरा से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी मृगेन्द्र सिंह को 27 जनवरी को केन्द्रीय जेल रायपुर से हिरासत में लेकर आरोपी मृगेन्द्र सिंह से घटना के संबध में पुछताछ किया गया जो डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं अन्य सहयोगी डायरेक्टरो के साथ मिलकर निवेशको से कंपनी में पैसा जमा कराना अपना जुर्म स्वीकार किया।

निवेशकों के जमा पैसों से 23 लाख रुपये में खरीदा था मध्यप्रदेश में जमीन, कुर्क कर निवेशकों का लौटाया जाएगा पैसा

आरोपी मृगेन्द्र सिंह पिता कृष्णा प्रताप बघेल उम्र 49 साल साकिन सेमरपाखर थाना ब्यौहारी जिला सहडोल (म.प्र.) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर 29 जनवरी को न्यायालय बेमेतरा पेश किया गया। उक्त आरोपीगणो के द्वारा रायपुर में कंपनी के नाम से खरीदे गये जमीन करीबन 23 लाख रूपये एवं रीवा मध्य प्रदेश के ग्राम उमरी में जमीन करीबन लाखो/करोडो की होना पता चला है। उक्त जमीन की कुर्की के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा – निर्देश पर टीम गठित कर अन्य आरोपियो की पता तलास की जा रही है। जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान महोदय द्वारा चिटफण्ड कंपनी के प्रकरण में गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर 3.78 हेक्टेयर विवादित कंपनीयो की जमीन को जिसका बाजार मुल्य 42 लाख रूपये को कुर्क किया जाकर निवेशको की रकम वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

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