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11 दिनों के लिये निगम कार्यालय आना-जाना प्रतिबंधित

  • कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु 21 से 31 जनवरी तक आम नागरिकों के लिये निगम कार्यालय आना जाना प्रतिबंधित

राजनांदगांव 20 जनवरी। नोवल कोरोना (कोविड-19) का संक्रमण निगम सीमाक्षेत्र में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन अनेको लोग कोरोना पाजिटीव आ रहे है तथा निगम कार्यालय में कोरोना पॉजिटीव प्रकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे ध्यान में रखते हुये कोरोना से आम नागरिकों को बचाने 11 दिनों के लिये निगम कार्यालय आना-जाना प्रतिबंधित किया जाना है।

निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के साथ साथ प्रतिदिन अनेको लोग ंकोरोना के संक्रमण में आ रहे है तथा निगम कार्यालय में भी कोरोना पाजीटिव प्रकरण लगातार बढ़ रहे है। इस कारण (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के अलावा नागरिकों को कोरोना संक्रमण से दूर रखने को दृष्टिगत रखते हुये निगम कार्यालय दिनांक 21 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक आम नागरिकों के आने जाने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। अति आवश्यक सेवा से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये नागरिक अपने वार्ड पार्षद से सम्पर्क करे, ताकि पार्षद निगम के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से दूरभाष (मोबाईल) में सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करायेगे।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करे, बार बार साबुन से हाथ धोवें तथा सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करे, इसके अलावा सर्दी, खासी या बुखार के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या डॉक्टर से सम्पर्क करे, कोरोना का टीका अवश्य लगावे। उन्होंने कहा कि सावधानी बरत कर ही हम कोरोना महामारी से लड सकते है।

By Amitesh Sonkar

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