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Rajnandgaon. 2017 में प्रार्थी शरद मिश्रा पिता मोहन लाल मिश्रा उम्र 42 वर्ष निवासी कुंआ चौक वार्ड नं . 39 नंदई द्वारा दिनांक 04.10.2017 को अज्ञात आरोपी के खिलाफ दिनांक 29.09.2017 के रात्रि 12.30 बजे घर में घुसकर सैमसंग कम्पनी का मोबाईल किमती 12290 रूपये व उसके कव्हर के अंदर रखे नगदी रकम 800 रूपये को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। जिस पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 253 / 2017 धारा 457 , 380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी शंकर रजक उर्फ बंठा पिता बंसत रजक उम्र 21 वर्ष निवासी बांसपाई पारा वार्ड नं . 41 को संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर चुराई गई मोबाईल को पेश किया गया । आरोपी को न्यायिक रिमांड में पेश किया व विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया । न्यायाधीश द्वारा मामले की विचारण कर दिनांक 21.12.2021 को आरोपी शंकर रजक उर्फ बंठा के उपर आरोप प्रमाणित पाये जाने पर धारा 457 भादवि के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर व्यतिक्रम में 06 माह का सश्रम कारावास की सजा तथा धारा 380 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना 1000 रूपये की सजा एवं जुर्माना नहीं देने पर 03 माह का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है ।

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