238 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत की गई कार्यवाही
राजनांदगांव/कवर्धा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी द्वारा कबीरधाम जिले में बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों द्वारा कवर्धा जिले में बकाया वसूली अभियान चलाकर 1731 बकायादार उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 83 लाख 30 हजार रूपए की बकाया राषि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 2415 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किये गए। जिसमें कवर्धा संभाग में 1296 बकायेदार उपभोक्ताओ से 1 करोड़ 52 लाख 81 हजार रूपए तथा पंडरिया संभाग में 435 उपभोक्ताओं से 30 लाख 49 हजार रूपये की बकाया राषि वसुल की गई।
कवर्धा वृत्त के अधीक्षण अभियंता आर. एन. याहके ने जानकारी देते हुए बताया कि कवर्धा एवं पंडरिया संभाग स्तर पर सहायक अभियंता एवं कनिश्ठ अभियंता स्तर के अधिकारियों की गठित टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए कवर्धा संभाग के 1743 उपभोक्ताओं पर 03 करोड़ 62 लाख 66 हजार रूपए तथा पंडरिया संभाग 672 उपभोक्ताओं पर 1 करोड़ 99 लाख 13 हजार रूपए के बकाया राषि के भुगतान नहीं किये जाने पर कुल 2415 विद्युत कनेक्षन काट दिए गये हैं। इस अभियान के दौरान जांच दलों द्वारा कवर्धा संभाग में 97 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही करते हुए 12 लाख 27 हजार रूपए का जुर्माना तथा पंडरिया संभाग में 141 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्यवाही करते हुए 49 लाख 42 हजार का जुर्माना लगाया गया तथा 05 लाख 53 हजार रूपए की राषि रिकवरी भी की गई है। अधीक्षण अभियंता याहके ने बताया कि शासकीय विभागों के लंबित बकाया राशि भुगतान के लिए विभाग प्रमुखों को नोटिस देकर मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया है। 15 दिवस के भीतर लंबित देयकों के भुगतान नहीं होने की स्थिति में ।शासकीय विभागों के कनेक्शनों को काटने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्शन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।
बॉक्स 01:-
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137, 138, 139 एवं 140 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड ,धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़, धारा 139 में विद्युत सामग्री को नुकसान पहुंचाने तथा धारा 140 में विद्युत प्रदाय लाइनों में अवरोध/काटने/क्षति पहुंचाने के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।

Bureau Chief kawardha