Rajnandgaon. प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संतोष यादव पिता कैलाश यादव उम्र 17 साल ने बताया कि वह शंकरपुर शीतला मंदिर के पास वार्ड नंबर 09 चौकी चिखली जिला राजनांदगांव में रहता हूँ कि दिनांक 01.12.21 को रात्रि करीबन 09.30 बजे मै और मेरा दोस्त अनिकेत यादव , शिवम जामुलकर घुमने के लिये शांतिनगर गली नंबर 01 सरकारी कुंआ के पास पहुंचा था उसी समय योगेश यादव एवं यशवंत साहू ने आया और तुम लोग मस्ती कर रहे हो कहकर गाली गलौच करने लगा। मना करने पर दोनों ने बेल्ट निकालकर मारपीट करने लगा। तब वंहा उपस्थित लोगो ने छुडवाया। फिर योगेश यादव ने अपने घर से तलवार लेकर आया और लहराते हुये आज तुमको जान से खत्म कर दूंगा कहकर पीछे से तलवार से हत्या करने की नीयत से वार किया। वार करने से मेरा सिर में चोट आयी है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध कमांक 798 / 21 धारा सदर 307 भादवि 25.27 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है । मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दिया गया बाद पुलिस अधीक्षक डी . श्रवण , अति ० पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम , नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिये दिशा निर्देश एवं निरीक्षक अलेक्जेण्डर किरो के मार्ग दर्शन से आरोपी को पकड़ने तत्काल एक टीम चौकी प्रभारी के नेतृत्व में गठित कर आरोपी को पता तलाश किया गया, जो भागने के फिराक में था जिसे आज दिनांक 02.12.21 को पकड कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर आज दिनांक के भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी शक्ति सिंह सउनि हिम्मत यादव आर ० 1224 राजकुमार बजारा , आर 1253 नेमकरण जंघेल का महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका रही।
