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60 नग पाव देशी दारू टाइगर संत्रा जप्त

  • महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगाकर 10.08 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।
  • आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही।

राजनांदगांव/छुरिया:  सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव एटमेटा से आमगांव मार्ग मोटरसाइकिल में रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG-08-V-6949 में सागुन कुमार पिता महरूराम कंवर उम्र 40 वर्ष, निवासी पिनकपार, थाना चौकी चिचोला, जिला राजनादगांव के आधिपत्य से एक थैले में भरकर रखें 60 नग पाव देशी दारू टाइगर संत्रा केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 10.08 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर जप्त किया गया।
आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया
कार्यवाही दौरान गीता साहू आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला व आबकारी आरक्षक निजाम साह ठाकुर व अनिल सिन्हा हमराह उपस्थित रहे। निजाम शाह ठाकुर व अनिल सिन्हा की भूमिका उल्लेखनीय रही।

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