निकाय चुनाव: जिले में आचार संहिता लागू ,27 नवंबर से नामांकन होगा शुरू, 20 दिसंबर को होगा मतदान
बेमेतरा के दो वार्ड, थानखम्हरिया देवकर के एक-एक वार्ड और मारो में होगा चुनाव
6 दिसंबर को चुनाव चिन्ह का होगा आवंटन
बेमेतरा 25 नवंबर 2021:- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा कर दी है। बेमेतरा जिले के नगर पालिका के 2 वार्ड, देवकर थानखम्हरिया में 1 वार्ड में और नगर पंचायत मारो में निर्वाचन होना है। जिसके लिए जिले में आचार संहिता लागू कर दिया गया है।
नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी। जिले के मारो नगर पंचायत के 15 वार्डो में चुनाव होना है। नगर पंचायत मारो में निर्वाचन दिसंबर 19 में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद लंबित था। जिले के तीन निकाय के चार वार्डो में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होना है। जिमसें बेमेतरा नगर पालिका के 2 वार्ड और देवकर के 1 वार्ड में निर्वाचित पार्षद के इस्तीफा देने के बाद रिक्त होने और थानखम्हरिया नगर पंचायत के एक वार्ड पार्षद के निधन के बाद रिक्त था। अब इन वार्ड पर उपचुनाव होगा।
बैलेट पेपर से होगा चुनाव, प्रचार के लिए मिलेंगे 11 दिन का समय
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रायम सिंह सिंह ने नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की तारीख की घोषणा की है। निर्वाचन आयुक्त ने बताया की इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। आयोग की घोषणा के अनुसार चुनाव के लिए सिर्फ 24 दिन ही मिल पाएंगे। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद सिर्फ 11 दिन ही चुनाव के प्रचार के लिए मिलेगा। जिले में होने वाले नगरी निकाय चुनाव व निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू किया गया है। 23 दिसंबर की रात मतगणना के बाद विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी।
जानिए निकाय चुनाव में कब होगा नामांकन और मतदान
नामांकन – 27 नवंबर से
नाम वापसी – 6 दिसंबर
चुनाव चिन्ह – 6 दिसंबर वितरण
मतदान – 20 दिसंबर
मतगणना – 23 दिसंबर
जिले के निकाय में जानिए मतदाताओं की स्थिति
नगर पालिका बेमेतरा
वार्ड 5 – ओबीसी आरक्षित
कुल मतदाता – 1115
महिला – 564
पुरुष – 557
नगर पंचायत मारो
कुल वार्ड – 15
कुल मतदाता – 4416
महिला मतदाता – 2174
पुरुष मतदाता – 2244
नगर पंचायत थानखम्हरिया
वार्ड 11 – महिला आरक्षित
कुल मतदाता – 406
महिला मतदाता – 159
पुरुष मतदाता – 207
नगर पंचायत देवकर देवकर
वार्ड 7 – अनारक्षित
कुल मतदाता – 310
महिला – 145
पुरुष – 165
पोस्टर, बैनर, झंडे लगाने दीवार लेखन निर्वाचन आयोग से लेनी होगी अनुमति
जिन निकाय व वार्ड में चुनाव होगा। वहां के कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता। जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। अब किसी भी राजनीतिक दल को संबंधित निकाय व उपचुनाव वाले वार्ड में में पार्टी पोस्टर, बैनर ,झंडे लटकाने, टांगने या दीवार लेखन कराने से पहले जिला निर्वाचन विभाग से लिखित में अनुमति लेना होगा।
आचार संहिता का उल्लघंन पर हो सकती है जेल
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी और आम सभा सम्मेलन के लिए सरकारी भवनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी ,प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होगा। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है। नगरीय निकायों में में राशन कार्ड ,पट्टा वितरण, श्रम कार्ड, पेंशन वितरण सहित अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन या वितरण चुनाव होने तक होने तक किया जाएगा। करदाता संपत्ति कर जमा कर सकते हैं, इसमें रोक नहीं होगी। यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव/ जिला निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई के तौर पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक के प्रावधान भी है।
