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छुरिया से सूरज लहरे की रिपोर्ट

1. कायम प्रकरण -01
2.जप्त मदिरा- *302.40बल्क लीटर*क़ीमत 1,34,400/-₹*
* (35पेटी गोवा राज्य में निर्मित विदेशी मदिरा व्हिस्की)*
3.गिरफ्तार आरोपी-03
4. जप्त वाहन: –
ट्रेक्टर ट्राली रजि. नं .CG-08-AP-6706,
5. गैर जमानती प्रकरण- धारा-34(1) क (2),36,59(क)

छुरिया – सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा व उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग श्री एस एल पवार एवं सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 01-11-2021 को गश्त दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा ग्राम सड़क चिरचारी में आरोपी के कोठार में खड़े वाहन से –
(1) ट्रेक्टर ट्राली वाहन रजि. नं .CG-08-AP-6706 ( बाजार कीमत 7,00,000 ) में (1) सचिन निषाद* s/o प्रताप निषाद, उम्र-30वर्ष,निवासी – सड़क चिरचारी,थाना- बाघनदी जिला – राजनांदगांव(2) भगवती दास साहू slo कुशाल दास साहू उम्र – 40वर्ष निवासी – चिरचारी थाना – बाघनदी जिला- राजनांदगांव 3). केदार सिंह s/o घनश्याम सिंह, उम्र – 45 वर्ष जाति – क्षत्रीय सा . – जोन02 सेक्टर 02 खुर्सीपार थाना – खुर्शीपार भिलाई के आधिपत्य वाहन से 35 गत्ते के कार्टून में रखे प्रत्येक कार्टून में 48-48 नग कुल 1680 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की (रायल ब्लैक) गोवा राज्य में निर्मित एवं विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 302.40 बल्कलीटर अवैध रूप से कोठार में खड़े ट्रेक्टर लगी ट्राली से जप्त किया गया । आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |
कार्यवाही दौरान निरुपमा लोन्हारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव (ब), यीवरेश कुमार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त खैरागढ़ व घुमका, लीना सिंगआबकारी उपनिरीक्षक संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग व आबकारी मुख्यआरक्षक दीपक गुप्ता, एवं सुरेन्द्र झारिया, राकेश दुबे ,भुपेन्द्र वर्मा उपस्थित रहे। राकेश दुबे एवं सुरेन्द झारिया की भूमिका उल्लेखनीय रही।

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