Rajnandgaon. सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 27-10-2021 को गश्त दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा नाका लगाकर मोटर सायकल हीरो हौंडा आई स्मार्ट नंबरCG-08-W-6655 ( बाजार कीमत 40000 ) में (1) केवल साहू पिता लेखु राम साहू उम्र 20 वर्ष जाति तेली साकिन सिंघोला थाना सुरगी जिला राजनांदगांव 2) मोती लाल साहू पिता सोनसाय साहू उम्र -30 वर्ष साकिन सिंघोला थाना सुरगी जिला राजनांदगांव के आधिपत्य वाहन से एक प्लास्टिक की बोरी में रखे 100 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की कुल 18.00 ब.ली. जप्त किया गया। इसी प्रकार दो पहिया वाहन बजाज पल्सर 150 नंबर CG-08- G-6308 (बाजार कीमत 55000) संतोष साहू पिता तादेश्वर साहू उम्र 20वर्ष साकिन सिंघोला थाना सुरगी जिला राजनांदगांव के अधिपत्य वाहन से एक प्लास्टिक के बोरी से भरकर रखे 100 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की कुल मात्र 18.00 ब.ली., मोरजध्वज साहू पिता स्व. घनश्याम साहू उम्र २५ वर्ष साकिन सिंघोला थाना सुरगी जिला राजनांदगांव के अधिपत्य से 22 गत्ते के कार्टून में भरे प्रत्येक कार्टून में 50-50 नग कुल 1100 पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 198.00 बल्कलीटर अवैध रूप से बरामद किया गया । जिसे मौके पर जप्त किया गया। आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |
कार्यवाही दौरान निरुपमा लोन्हारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव (ब), यीवरेश कुमार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त खैरागढ़ व घुमका, आबकारी आरक्षक,सुरेन्द्र झारिया, संतोष अहिरवार उपस्थित रहे।
