Rajnandgaon. प्रकरण इस प्रकार है – प्रार्थी शैलेन्द्र नायडू पिता स्व ० संतोष नायडू निवासी शिवनगर ओपी चिखली राजनांदगांव रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18.10.2021 को रात्रि 09:00 बजे राजू पान ठेला के पास खड़ा था उसी समय चिखली निवासी नरसिंह निषाद आया और अपनी गाड़ी को मेरे से टकरा दिया जिसे मैं वाहन से ठीक से चलाया कर बोला तो नरसिंह निषाद मुझे गंदी गंदी गाली गलौच कर करने लगा जिसे गाली बकने से मना करने पर मेरे साथ मारपीट करने लगा एवं मेरे दाहिने हाथ की उंगली का अपने दांत से काट दिया एवं बीच बचाव करने विशाल भारती शांतिनगर आया तो उसे भी गाली गलौच कर मारपीट कर उसके बाएं कान को दांत से काट कर अलग कर दिया कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क ० 673 / 21 धारा 294,323,324 , भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया , बाद प्रार्थी एवं विशाल भारती को आये चोट का जिला अस्पताल राजनांदगांव से क्यूरी करवाया गया , डॉक्टर विशाल भारती को आये चोट को गंभीर प्रवृत्ति का होना लेख करने पर प्रकरण में धारा 326 भादवि जोडा गया । मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दिया गया बाद पुलिस अधीक्षक डी . श्रवण , अति o पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के दिये दिशा निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन , नगर पुलिस अधीक्षक गौरव प्रवेश राय और निरीक्षक अलेक्जेंडर किरो थाना प्रभारी कोतवाली राजनांदगांव के मार्ग दर्शन से चौकी प्रभारी चिखली चेतन सिंह चंद्राकर के नेतृत्व में आरोपी के पता साजी हेतु टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था जो कि प्रकरण आरोपी के अपने घर में छिपे होने की सूचना पर तत्काल टीम रवाना कर आरोपी नरसिंह निषाद को उसके घर चिखली में दबिश देकर पकड़ा जिसे पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया । आरोपी नरसिंह निषाद को आज दिनांक 21-10-2021 को न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर लिया गया है । उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर , सउनि हिम्मत सिंह यादव , प्र ० आर ० 816 कृष्णा यादव , आर 1224 राजकुमार बंजारा , आर 0 194 प्रियशील जागृत , आर 0 443 सूरज चंद्राकर , आर 442 रामचंद्र चंद्रवंशी , आर ० 1253 नेमकरण जंघेल का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है ।
आरोपी : – 1. नरसिंह निषाद पिता भगेला निषाद उम्र 33 साल निवासी शासकीय प्रेस के सामने खैरागढ़ रोड चिखली
