कलेक्टर ने रास, गरबा, डांडिया एवं भजन के आयोजन के संबंध में जारी किए आवश्यक आदेश
- आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 150 व्यक्ति जो भी कम हो सम्मिलित होने की अनुमति
- आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लगा होना अनिवार्य
- आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य
- आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने रास, गरबा, डांडिया, भजन के आयोजन के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 150 व्यक्ति जो भी कम हो सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जाए। आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जाए, जो टच फ्री मोड अवस्था में हो तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम दो बार सेनेटाईज्ड किया जाये। आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर (6 फीट) की दूरी रखना अनिवार्य होगा। आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सेनेटाइज थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित व प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार व राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन से आम जनता बाधित ना हो। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जाए। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जाए एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन है। शर्तो के उल्लंघन करने की दशा में इसकी सभी जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश व आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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