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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण में पीड़िता ने दिनांक 21.09.2021 को पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि खिलेश वर्मा पिता शत्रु वर्मा उम्र 25 साल निवासी शिकारीटोला थाना ठेलकाडीह पीडिता को पत्नी बनाने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई । पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी करने कहा तो आरोपी शादी करने से साफ इंकार कर दिया कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 547 / 2021 धारा 376 ( 2 ) ( ढ ) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण गंभीर एवं महिला संबंधी अपराध होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया । जिस पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री डी ० श्रवण ( भापुसे 0 ) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डोंगरगढ़ श्री जय प्रकाश बढई , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू सुरेशा चौबे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री कृष्ण कुमार पटेल , व थाना प्रभारी डोंगरगढ़ श्री शिवप्रसाद चन्द्रा के दिशा निर्देशन पर चौकी प्रभारी मोहारा दिनेश कुमार यादव एवं हमराह स्टाफ के द्वारा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए फरार आरोपी खिलेश वर्मा पिता शत्रु वर्मा उम्र 25 साल निवासी शिकारीटोला थाना डेलकाडीह को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो अपना जुर्म करना कबूल किया जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी 0 दिनेश यादव , सउनि रेखलाल भलावे , प्र ० आर ० 698 रमेश सिन्हा आरक्षक 1378 प्रेमलाल साहू , आर ० 1560 लक्ष्मीशंकर कंवर की भूमिका सराहनीय रही ।

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