IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

*आरोपी के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।*

कवर्धा। कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में दिनांक- 27.09.2021 को नाबालिग पिडिता के द्वारा अपने परिजनों के साथ थाना सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज जब को मैं अपने किराये के रूम से 12.00 बजे स्कूल जाने के लिए निकली थी, उसी वक्त रास्ते में आनंद कुरै मुझे बेइज्जती करने कि नियत से हाथ बांह को पकड़ कर अश्लील बात कर रहा था हाथ को छुड़ाकर स्कूल की ओर जाने लगी तो वह मेरे पीछे पीछे स्कूल की तरफ आने लगा तब मैं डर के कारण स्कूल ना जाकर वापस अपने रूम चली गई रूम जाकर तुरंत पूरे घटनाक्रम के विषय में अपने माता पिता को बताई हूं, की रिपोर्ट नाबालिग प्रार्थीया के द्वारा दर्ज कराया गया। जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-788/21 धारा 354, 354क, 354घ भा.द.वि. 7,8 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नाबालिग बालिका संबंधी अपराध होने से उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया जिस पर नाबालिक बालिका के साथ घटित अपराध का त्वरित निराकरण करने कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु थाने का टीम रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा 24 घंटों के भीतर आरोपी आनंद कुरै पिता खेमचंद कुरें उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम ओड्डबरी थाना कुण्डा जिला कबीरधाम को दिनांक- 30/09/2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में उप. निरीक्षक गीतांजली सिन्हा, आर.क.682 रामनाथ साहू, 672 सुधीर शर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

error: Content is protected !!