राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में बुधवार को नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिको एवं दवाखाना में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजो की जांच की गई। एक्ट का पालन नहीं करने पर क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की चेतावनी दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, नर्सिंगहोम एक्ट,औषधी निरीक्षक एवं टीम द्वारा आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटि क्लीनिक (सतनाम भवन के पास नया बस स्टैंड), श्री राजेश लारिया(नवागांव), माॅ परमेश्वरी दवाखाना-श्री एल.सी.देवांगन(मोतिपुर आजाद चौक), शर्मा क्लीनिक-श्री शैलेष शर्मा(बसंतपुर), आस्था क्लीनिक-श्री चन्द्रेश साहू(बसंतपुर) ,आर्शीवाद डेंटल क्लीनिक-डाॅ.केयूरा जैन(बसंतपुर),डाॅं. विशाल गंगवानी(होमोपैथिक क्लीनिक बसंतपुर), की जांच की गई एवं संबंधित को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गई एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिक/दवाखाना बंद करने की कार्यवाही की जावेगी।
