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राजनांदगांव। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अशोक मंडल, प्रार्थी से वर्ष 2023 मे डीजे संचालन पैसो की बात पर वाद विवाद हुआ था डीजे संचालन की पैसो का विवाद का रंजिश बना हुआ था कि दिनांक 11.01.2025 को गठुला नाला के आगे मेन रोड मे प्रार्थी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था कि लगभग 05ः30 बजे आरोपी अशोक मंडल अपने मो.सा. सीजी 08 एक्यु 8140 मे बोरी तरफ से आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से प्रार्थी के दाहिने गले मे अपने पास रखे धारदार वस्तु से वार कर घायल कर दिया जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल मे भर्ती किया गया कि रिपोर्ट पर धारा 296,109(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियो को सूचना दिया गया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी की पता साजी हेतु तत्काल ग्राम बोरी रवाना किया गया पतासाजी कर विश्वस्त मुखबीर कि सूचना पर आरोपी को नीरज बाजपयी स्कुल के पीछे खेत मे छीपे होने की प्राप्त होने पर तत्काल दबीश देकर आरोपी अशोक मंडल पिता सकल देव मंडल उम्र 22 साल साकिन ग्राम बोरी पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को नीरज बाजपयी स्कुल बोरी पीछे खेत मे घेराबंदी कर पकडा गया, कड़ाई से पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 08 एक्यु 8140 व एक नग चाकू को जप्त कराया आरोपी द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित लंबाई से अधिक धारदार चाकू रखना पाया जिससे प्रकरण मे धारा 25 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी। बाद आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे भी मारपीट, आबकारी अधिनियम का मामला दर्ज है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली निरीक्षक संजय बरेठ, सउनि शत्रुहन टण्डन, इब्राहिम खान, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. अरविंद साहू, समारूराम सर्पा, आर0 सुनील बैरागी, मिर्जा असलम, मनोज जैन, सिन्धु सिन्हा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।

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