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राजनांदगांव। पीड़िता ने थाना पलारी जिला बलौदाबाजार में दिनांक 15.10.2024 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अपने घर वालों के साथ ग्राम समोंदा पुन्नी मेला देखने गई थी जहां पर नरेन्द्र कुमार साहू मुलाकात हुआ जो मोबाईल नबंर लेकर इससे बातचीत करता था एवं तुमसे प्यार करता हूँ बोलकर डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया है। कि रिपोर्ट पर थाना पलारी जिला बलौदाबाजार में अप0क्र0- 0/2024 धारा- 64(2)(ड) बीएनएस कायम कर प्राथमिक कार्यवाही कर असल मूल घटना थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र होने से प्रकरण की डायरी थाना डोंगरगढ़ को अग्रिम विवेचना कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र०- 555/2024 धारा- 64(2)(ड) बीएनएस का असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये आरोपी पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ जितेन्द्र वर्मा के मार्गदर्शन में विवेचना दौरान आरोपी जो घटना कारित कर फरार हो गया था जो लगातार अपना सकुनत बदल बदल कर रह रहा था, जिसे पता तलाश कर आरोपी को हिरासत में लेकर मेमारण्डम कथन लिया गया जो प्रार्थिया के बताये अनुसार घटना दिनांक समय को जुर्म करना स्वीकार किये जो प्रकरण में आरोपी नरेन्द्र साहू पिता अशोक साहू उम्र 21 साल साकिन समोंदा थाना आंरंग जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आज दिनांक- 12.12.2024 के 15:40 बजे विधिवत गिर0 कर माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को ज्यु0 रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया है।

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