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राजनांदगांव। दिनांक 10.11.2024 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी द्वारा प्रार्थिया की नाबालिक बेटी को डरा धमका कर परिजनो के अनुपस्थिति मे परिजनो व नाबालिक पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर किरायेदार के मकान मे जबरदस्ती लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहे कि रिपोर्ट पर धारा सदर 65(2),64(2)(ड),351(2), 332(ए),115,127 बीएनएस, 4,6 पाक्सो एक्ट भादवि अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया व मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर पतासाजी किया गया, आरोपी को शंकरपुर मे छिपने की पुख्ता सुचना पर दबिश दी गयी, घेराबंदी कर आरोपी नवल किशोर वर्मा पिता भागीरथी वर्मा उम्र 40 साल साकिन शंकरपुर पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को पकड़ कर कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने और मेडिकल मुलाहिजा से पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि नरेश कुमार बंजारे, सउनि इब्राहिम खान, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. समारूराम सर्पा, आर0 मनोज जैन, सुनील बैरागी, बलराम ठाकुर, मोरध्वज देशलहरे, म.आर. कौशिल्या साहू, ज्योति साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

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