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राजनांदगांव। शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के हितग्राही परिवार की प्रथम 2 कन्याओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना अंतर्गत विवाह में प्रति कन्या 50 हजार रूपए व्यय करने का प्रावधान है। योजना के नवीन प्रावधानों के अनुसार 35 हजार रूपए ड्रॉफ्ट व बैंक खाते के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा। विवाह आयोजन पर प्रति जोड़ा 8 हजार रूपए एवं वर-वधु के कपड़े व अन्य सामग्री के लिए प्रति जोड़ा 7 हजार रूपए के मान से राशि व्यय करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही संबंधित विकासखंड के एकीकृत बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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