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राजनांदगांव। दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थी चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.09.2024 को दोपहर लगभग 01:00 बजे घर के सभी लोग बैंक के काम से यूनियन बैंक सुकुलदैहान गए थे घर मे इनकी नाबालिग बेटी उम्र 17 साल 10 माह थी जिसे घर से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला- फुसलाकर भगा ले गया है। कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 386/24 धारा 137(2), बीएनएस0 कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा तथा श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम गठित कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतू टीम लगातार संभावित स्थानो पर जाकर दाबिस दे रहा थाl इसी तारतम्य मे दिनांक 19.10.24 को मुखबीर की सूचना पर आरोपी के घर ग्राम गातापार से आरोपी परमानन्द चंदेल पिता सूबेदास चंदेल उम्र 24 साल निवासी ग्राम गातापार पुलिस चौकी सुकुलदैहान जिला राजनांदगाव के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। आरोपी द्वारा नाबालिक अपहृता को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और अपहता का पूर्व से शादी का प्रलोभन देकर लगातार दैहिक शोषण करता रहा जिससे नाबालिक पीड़िता 09 माह की गर्भवती हो गयी आरोपी एवं अपहृता से पूछताछ मेडिकल मुलाहिजा रिपोर्ट एवं विवेचना पर प्रकरण मे धारा 64(2)(ड ) बीएनएसओ, 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया आरोपी द्वारा धारा 137(2),64(2)(ड ) बीएनएस0,4 ,6 पाक्सो एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 20.10.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जो न्यायालय के आदेश से जिला जेल राजनांदगाॅव भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी सुकुलदैहान निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे ,सउनि चंपेश ठाकुर,प्र.आर. 232 भूपेंद्र देशमुख चालक आर. 1316 अजय जोशी, म.आर. 1516 सरिता नेताम की सराहनीय भूमिका रही।

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