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राजनांदगांव। दिनांक 31.08.2024 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर 137(2) बीएनएस कायम कर अपहृता की विवेचना पता तलाश मे लिया गया व मामला गंभीर संवेदनशील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चिखली पुलिस टीम तैयार कर आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था कि दिनांक 17.10.24 को अपहृता को ग्राम ककरैल थाना सोमनी जिला राजनांदगांव मे से आरोपी फलेन्द्र विश्वकर्मा के पास होने की सूचना पर तत्काल पहंुच कर पीड़िता को बरामद किया गया नाबालिग पीड़िता को पुछताछ करने पर दोनो एक दुसरे से प्यार मोहब्बत हो जाना व आरोपी फलेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर विवाह कर पत्नि की तरह रखकर कई बार शारिरीक संबंध बनाना बताने पर प्रकरण मे धारा 64 बीएनएस,4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई बाद आरोपी फलेन्द्र विश्वकर्मा पिता दशरथ विश्वकर्मा उम्र 22 साल साकिन ग्राम ककरैल थाना सोमनी जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को पुछताछ किया गया अपराध स्वीकार करने और मेडिकल मुलाहिजा से पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी श्री नरेश कुमार बंजारे, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. समारूराम सर्पा, आर0 मनोज जैन, सुनील बैरागी, म.आर. सरिता साहू, ज्योति साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

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