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राजनांदगांव। प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.08.2024 को अपनी गाडी 6 चक्का में सामान लेकर भिलाई से गुजरात जा रहे थे रास्ते में पेण्ड्री ढाबा के पास खाना खाने रूके थे, हेल्फर गाडी में लेटा था और प्रार्थी पीछे गाडी में खाना खा रहा था उसी दौरान गाडी में दो व्यक्ति ताकझाक कर रहे थे चोर-चोर चिल्लाने पर आवाज सुनकर अपनी गाडी के पास आया तो दोनो व्यक्ति ढाबा की ओर चला गया प्रार्थी भी पीछे गया और ट्रक मे क्या कर रहे हो पूछने पर दोनो व्यक्ति ढाबा से सब्जी प्याज काटने के चाकूनुमा धारदार हथियार को दोनो व्यक्ति उठाकर सिर व सीने के पास वार कर प्रार्थी का रियल मी कंपनी का मोबाईल को बलपूर्वक झपटकर छीनकर भाग गये एवं घटना में प्रयुक्त चाकूनुमा धारदार हथियार को ढाबा में ही फेककर भाग गये ढाबा वाले से पूछने पर चोट पहुचाने वाले दोनो व्यक्ति का नाम जया नेताम एवं अन्य 01 निवासी अटल आवास पेण्ड्री का रहने वाले बताये जो घटना को अंजाम देकर फरार हो गये कि रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 330/2024 धारा 118(1), 304(2), 3(5) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी की सुचना जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया गया
*श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के दिशानिर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक नवरतन कश्यप के नेतृत्व में टीम गठित किया जाकर* दौरान विवेचना घटना स्थल पेंड्री ढाबा से दो नग चाकू जप्ती किया गया। आरोपी की पता तलाश के दौरान आरोपी को सकुनत पर पता करने पर फारार होना बताये। दिनांक 08.10.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला की आरोपी जया नेताम को अटल आवास में उपस्थित होने की सूचना पर अटल आवास पेण्ड्री हमराह स्टाफ के पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर स्टेषन लाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को 01 अन्य के साथ घटना कारित करने का जुर्म स्वीकार करने पर गवाहो की उपस्थिति में
*आरोपी जया उर्फ जय नेताम पिता तुलसी नेताम उम्र 19 साल साकिन वार्ड नं 21 ब्लाक नं 06 अटल आवास पेण्ड्री थाना लालबाग* का मेमोरण्डम कथन लेने पर जुर्म स्वीकार करते हुये घटना में प्रयुक्त हथियार को पेंड्री ढाबा में फेक देना एवं मोबाईल पुराना होने
से एम0पी0 फर्नीचर के किनारे फेक देना बताये। आरोपी के विरूद्व धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरप्तार कर गिरप्तारी की सूचना परिजन को दिया जाकर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही मे सउनि शोभाराम बेरवंशी, आरक्षक राकेश ठावरे, कमल किशोर की भूमिका सराहनीय रही ।

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