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राजनांदगांव। महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशुमख ने अनर्गल बयानबाजी करने पर महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य श्री राजेश गुप्ता चम्पू को महापौर परिषद से हटाया।
उल्लेखनीय है कि महापौर मनोनित होने के उपरांत महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत मेयर-इन-कांऊसिंल का गठन किया। उनके द्वारा महापौर परिषद में वार्ड नं. 41 के पार्षद श्री राजेश गुप्ता चम्पू को विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी सदस्य का दायित्व दिया गया।
प्रभारी सदस्य श्री चम्पू गुप्ता द्वारा कुछ दिनों से महापौर श्रीमती देशमुख के विरूद्ध समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से तत्थ्यहीन एवं निराधार अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा महापौर से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहंी किया गया, और न ही उनके द्वारा किसी भी माध्यम से चर्चा की गयी, बल्कि महापौर की छवि धुमिल करने का प्रयास किया गया। श्री राजेश गुप्ता चम्पू के इस कृत्य पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने मेयर-इन-काऊंसिल के प्रावधान अनुसार लिखित में पत्र जारी कर श्री गुप्ता को महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य से पृथक किया।

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