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एक्स रिपोर्टर न्यूज़ । राजनांदगांव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में सूचना का अधिकार अधिनियम का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। यहां अफसर से ज्यादा बाबू की धाक जमी हुई है। जो अपनी मनमर्जी चलाने में लगे हुए हैं। आरटीआई के तहत दाखिल किए गए एक भी आवेदन पर जन सूचना अधिकारी की ओर से पूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में आवेदक को प्रथम अपील का सहारा लेना पड़ रहा है लेकिन अपील में भी अधिकारी पक्षपात करने में लगे हुए हैं। सीधे कह तो अपील की सुनवाई न्याय संगत नहीं हो रही है।

सरकारी डॉक्यूमेंट को बता रहे हैं निजी और गोपनीय

सीएमएचओ दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारियों ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी देने से बचने के लिए बहाने बाजी करने में लगे हुए हैं। आवेदक को किसी भी नियम का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया जाता है। सबसे प्रमुख बहाना है सरकारी डॉक्यूमेंट को निजी और गोपनीय बताना।

बीते दिनों डिपार्मेंट में कार्यरत समस्त कर्मचारी की जॉइनिंग के संबंध में दस्तावेजों की मांग की गई। इस पर जन सूचना अधिकारी ने अधूरी जानकारी दी। जब प्रथम अपील में आवेदन दिया गया तो कर्मचारियों ने लिखित में असहमति देकर दस्तावेज को निजी और गोपनीय बता दिया, अपील अधिकारी ने देखते हुए भी न्याय संगत सुनवाई नहीं की। जबकि किसी भी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी के जॉइनिंग से संबंधित दस्तावेज गोपनीय या निजी नहीं होते। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह साफ किया गया है कि ऐसी जानकारी जो विधानसभा और संसद में दी जा सकती है वह गोपनीय नहीं है।

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सख्ती से पालन करने के निर्देश पर अधिकारी कर रहे मनमानी

सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का सख्ती से पालन करने के लिए सभी शासकीय कार्यालय को निर्देश दिया गया है। जानकारी के लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। लेकिन अधिकारी अपनी ही मनमानी करने में लगे हुए हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में स्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय में बाहर जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के संबंध में सूचना पटल भी चस्पा नहीं किया गया है। जबकि यह सबसे प्राथमिक कार्य है। कई शासकीय कार्यालय में रसीद की उपलब्धता नहीं है ऐसे में आवेदकों को बेवजह ही परेशान होना पड़ता है। पत्राचार भी सही समय पर नहीं किए जाते और पूछने पर तरह-तरह की बहाने बाजी की जाती है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अपने फायदे के लिए अधिकारी कर्मचारी को इसका मजाक बनाने की खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

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