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राजनांदगांव। प्रार्थी मो0 इकबाल खान पिता स्व0 इब्राहिम खान उम्र- 65 साल निवासी कालकापारा डोंगरगढ़ ने थाना डोंगरगढ़ में दिनांक- 21.06.2024 को एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इमरान शेख निवासी नागपुर द्वारा हज यात्रा में ले जाने के नाम से अलग-अलग किस्त में कुल- 8,25,000/-रू0 एवं सद्दाम हुसैन खान पिता स्व0 मो0 बशीर खान उम्र- 32 साल निवासी वार्ड न0- 21 रजा नगर डोंगरगढ़ से अलग-अलग किस्त में कुल- 6,48,500/-रू0 जुमला- 14,73,500/-रू0 में जमा कराया था। इसके बाद इमरान शेख विश्वास दिलाया कि हज में जाने का रजिस्टेªशन हो गया है दिनांक- 22.05.2024 को मुबंई से हज के लिये भेजा जाना बताया था जिसके बाद दिनांक- 22.05.2024 को नहीं जाना है दिनांक- 09.06.2024 को मुंबई हवाई अड्डा से सउदी अरब के मक्का शहर हज हेतु भेजा जायेगा, जिसके लिये दिनांक- 07.06.2024 को नागपुर रेलवे स्टेशन बुलाया था और बताया था कि मुंबई जाने के लिये दुरन्तु टेªन में रिजर्ववेशन हो चुका है।

दिनांक- 04.06.2024 को इमरान शेख टिकट, विजा लेकर डोंगरगढ़ आने वाला था लेकिन इमरान अपना मोबाईल फोन स्वीच ऑफ कर दिया और डांेगरगढ़ नहीं आया तब ठगी की आंशका होने पर दिनांक- 07.06.2024 को रेलवे स्टेशन नागपुर गये जहां मंुबई जाने वाली दुरन्तु एक्सप्रेस टेªन का रिजर्ववेशन चार्ट चेक किये जिसमें नाम नहीं था जिसके बाद प्रार्थीगण अलशुफा हज टूर कंपनी धुलिया में पता किये तो पता चला कि इमरान शेख वहां पैसा जमा नहीं किया है इस प्रकार आरोपी इमरान शेख निवासी नागपुर, जिला नागपुर (महा0) ने कुल 14,73,500/-रू0 ठगी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक- 357/2024 धारा- 420 भादवि0 का अपराध दर्ज कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगंाव श्री मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ श्री आशिष कुंजाम से विवेचना हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त कर निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये आरोपी को पकड़ने हेतु टीम तैयार कर टीम नागपुर भेजी गई जिस पर आरोपी इमरान शेख पिता शहीद शेख उम्र- 32 वर्ष, निवासी पेंशन नगर, पुलिस लाईन टाकली, थाना गिट्टी खदान, जिला नागपुर (महा0) को नागपुर से पकड़कर पुछताछ किया जो प्रार्थीगण से हज ले जाने के नाम से रकम लेना स्वीकार किया व हज के काम में नुकसान होना तथा घर खर्च एवं अन्य उधारी में रूपये खर्च होना बताने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ विश्वासघात करने पर प्रकरण में धारा- 406 भादवि0 जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक- 02.07.2024 को माननीय न्यायालय मंे पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, आरक्षक चमन साहू, लीलाधर मंडलोई का विशेष योगदान रहा है।

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