IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

राजनांदगांव। दिनांक 22.06.2024 को प्रार्थी शंभूलाल साहू पिता ढेलूराम साहू उम्र 49 साल निवासी संजय नगर लखोली राजनांदगांव का थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.06.24 कोे इसका भांजा पवन साहू एवं जागेश्वर साहू द्वारा अपनी मोटर सायकल क्रमांक सी0जी0 08 व्ही 2637 एवं मोटर सायकल क्रमांक सी0जी0 07 ए एम 8662 कीमती करीबन 40000 रूपये को खडी कर अपने काम से चले गये थे। कि दिनांक 21.06.24 के रात्रि 23ः00 बजे 22.06.24 के रात्रि मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोनो वाहनो मे आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप0क्र0 368/24 धारा 435 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु घटना स्थल रवाना किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही के फुटेज को खंगाला गया, फुटेज मे मिले क्लू के आधार पर एवं मुखबीर की सूचना पर अज्ञात आरोपी को ज्ञात कर आरोपी गोपाल सिन्हा पिता किसुन सिन्हा उम्र 34 साल साकिन संजय नगर लखोली थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगांव को तलब कर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया। प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का कृत्य से प्रार्थी एवं आसपास के लोगो मे आरोपी के प्रति रोष व्याप्त होने से आज दिनांक 24.06.24 को धारा 151 जा0फौ0 के तहत गिरफ्तार कर धारा 107, 116(3) जा0फौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय कार्यपालिक मजिस्टेट के न्यायालय मे पेश किया गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, प्र0आर0 शंभूनाथ द्विवेदी, आर0 रंजीत चैरसिया, रूपेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

error: Content is protected !!