IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

मोहला 30 मई 2024। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला विकास संघर्ष समिति, दस्तावेज लेखकों एवं स्टाम्प वेंडरों की बैठक ली।  कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का गठन होने के उपरांत शासकीय दर पर जमीनों की खरीदी-बिक्री की दर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए यह भी बताया कि विधिवत रूप से जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए पंजीयक कार्यालय में निर्धारित स्टांप पेपर के साथ शासन द्वारा निर्धारित दर पर पंजीयन होना आवश्यक है।

कलेक्टर ने दस्तावेज लेखकों से कहा कि उच्चतम मूल्य के जमीनों की खरीदी-बिक्री के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए की नोटरी के आधार पर उसे वैध नहीं माना जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि लैंड सीलिंग एवं पट्टे पर दी गई जमीन की असली मालिकाना हक जिसे दिया गया है, वही उसका असली मालिक होगा। इस प्रकार की जमीनों कों जीवकोपार्जन के उद्देश्य से कृषि प्रयोजन के लिए दिया गया है। इस तरह की जमीनो का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता। यह नियम विरूद्ध है। इस तरह की जमीनों की नोटरी करने के दौरान इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जमीनों की बिक्री के उद्देश्य से नोटरी एवं रजिस्ट्री दोनों में अंतर है। पंजीयक कार्यालय में जमीनों की रजिस्ट्री के बिना जमीनों की बिक्री को वैधानिक नहीं माना जाएगा। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी दस्तावेज लेखक लिखाई की दरे बैठक स्थल पर चस्पा करके रखने को कहा गया हैं। एंव स्टाम्प वेंडरो को प्रतिदिन स्टॉक स्टाम्प तालिका आम जनो को शुल्क के दरो के संबंध में किसी प्रकार का संशय ना हो इसलिए अपनी बैठक स्थल पर प्रदर्शित करे। यह भी बताया गया कि रजिस्ट्री के माध्यम से बिक्री की गई जमीन को निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को भी नहीं है, इसे केवल सिविल कोर्ट ही निरस्त कर सकता है।

You missed

error: Content is protected !!