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*आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-296/2021 धारा-376(2)(ढ), 363,376(3) भा.द.वि.4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक कौशल किशोर वासनिक के कुशल नेतृत्व में थाना पिपरिया में दर्ज नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिला है।

थाना पिपरिया में दिनांक- 14/08/2021 को नाबालिक बालिका के परिजनों के द्वारा थाना आकर लिखित शिकायत आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि मेरी नाबालिक पुत्री जिसका उम्र 15 वर्ष है, जिसे सत्येन्द्र परिहार पिता राजेन्द्र परिहार दिनांक- 01/02/2021 से 18.05.2021 के मध्य बहला फुसलाकर शादी करने का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। कि रिपोर्ट पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक-296/2021 धारा- 376, (2), (ढ) भा.द.वि. 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना पीडिता की उम्र 16 वर्ष से कम होना तथा आरोपी द्वारा पीडिता को बहला फुसला कर बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 363,376(3) भा.द.वि. जोड़कर आरोपी सत्येन्द्र परिहार पिता राजेन्द्र परिहार उम्र 22 वर्ष साकिन सोनबरसा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा अपराध धारा का घटना घटित करना पाये जाने से आरोपी का पता तलाश पुलिस टीम के द्वारा प्रारंभ किया गया।

आरोपी घटना दिनांक से पुलिस से पकड़ा जाने के डर से फरार था, तथा लगातार पुलिस टीम को गुमराह कर रहा था। जिसे चांदनुरबेली थाना नांदघाट जिला बेमेतरा से गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। माननीय न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर जिला जेल कबीरधाम भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक कौशल किशोर वासनिक के कुशल नेतृत्व में थाना पिपरिया टीम से सहायक उपनिरीक्षक शिवसेवक वर्मा, लक्ष्मी कांत शुक्ला, आरक्षक पुरानिक दास लहरे, मनोज टण्डन, मिथुन नाथ योगी का सराहनीय योगदान रहा है।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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