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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 21.08.2023 को प्रार्थी राकेश खंडेेलवाल पिता स्व0 शीतल प्रसाद खंडेलवाल उम्र 40 साल साकिन तुलसीपुर बख्तावर चाल गली नं0 01 वार्ड नं0 18 राजनांदगांव का थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बच्चा हिमांशु खंडेलवाल मुदलियार कालोनी में ट्युशन पडता है, जिसे लेने दिनांक 20.08.2023 के शाम 06ः00 बजे करीब मुदलियार कालोनी गया था, शाम 06ः30 बजे करीब अपने लडके को मोटर सायकल में बैठालकर वापस घर आ रहा था कि राम मंदिर मील चाल रोड में मुकेश साहू एवं आकाश साहू निवासी तुलसीपुर के द्वारा रास्ता रोक कर मुझे व मेरे गाडी को रोक कर मुझसे शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा पैसा नही देने पर दोनों ने माॅ बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से खत्म कर देगें की धमकी दिया एवं मुकेश साहू ने एक थप्पड मारा और चला गया, यह डर के कारण घर चला गया बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपियोे के खिलाफ अपराध क्रमांक 636/23 धारा 341,327,294,323,506,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपियों की पतासाजी हेतु तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी भेजकर दोनों आरोपी आकाश साहू पिता धनीराम साहू उम्र 26 साल एवं मुकेश साहू पिता धनीराम साहू उम्र 30 साल साकिनान तुलसीपुर वार्ड नं0 17 रेल्वे क्रासिंग के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राज0 (छ0ग0) को पकडा गया, पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 21.08.2023 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया, दोनो आरोपी आदतन अपराधी है।
उक्त कार्यवाही में निरी0 एमन कुमार साहू, सउनि अनिल यादव, प्र0आर0 280 संदीप, दीपक जायसवाल, अरूण कौमार्य आर0 लोकेश साहू, एवं थाना स्टाॅफ की सराहनीय भूमिका रही।

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