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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री अभिषेक मीणा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहु के नेतृत्व मे असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 19.06.2023 को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि शोएब खान पिता अब्दुल फरीद खान उम्र 19 साल साकिन ममता नगर राजनादगांव को हाट बाजार शिव मंदिर के पास अवैध रूप से चाकु लेकर लोगो को डरा धमका रहा है। कि सूचना पर तत्काल मौके पर स्टाप रवाना कर आरोपी शोएब खान को घेराबंदी कर पकडे जिसके कब्जे से एक धारदार चाकु को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट के तहत पाये जाने से अपराध क्रमांक 435/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया । आरोपी पूर्व में मारपीट चाकुबाजी के मामले में जेल जा चुका है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, सउनि भैयालाल सिन्हा, प्र0 आर0 चन्द्रेश सिन्हा, जी सिरील, आरक्षक प्रख्यात जैन, ऋर्षि दास एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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