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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 27.05.2023 को प्रार्थी अंकुर गुप्ता पिता श्री संदीप गुप्ता उम्र 32 साल साकिन मानव मंदिर चैक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सामने राजनांदगांव का दिनांक 27.05.2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26,27/05/23 के रात्रि करीबन 02ः30 बजे अपने घर मे सो रहा था। इसी दौरान दरवाजा खुलने कि आवाज आने पर उठ कर देखा व कमरे का लाईट जलाया तो देखा मोहल्ले का लडका गणेश उर्फ गोलू खडा था जिसका हाथ पकड लिया घर के लोग उठे व बगल वाले को आवाज लगाये तब दिव्यांश अग्रहरि आया गणेश उर्फ गोलू से पूछने पर चोरी करने कि नियत से छत के रास्ते के दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर प्रवेश करना बताया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रं0 381/2023 धारा 457,511 भा.द.वि..कायम कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी गणेश सिंह राजपुत पिता गोपी सिंह राजपुत उम्र 34 साल साकिन कृष्णा टाकिज राजनांदगांव को पतातलाश कर थाना लाया गया पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 27.05.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यू0 रिमांड पर मान0 सीजेएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो न्यायालय के आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मंें थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री भोला सिंह राजपुत, उप निरी0 इंदिरा वैष्णव , आर0 अविनाश झा, आर0 प्रख्यात जैन, आर0 कुश बघेल एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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