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कवर्धा। कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा के सीईओ ने एक पत्र जारी कर जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगण को पत्र लिखकर कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं में पदस्थ निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के काम-काज संचालन के दौरान उनके सगे संबंधियों नातेदारों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने कहा गया है। ऐसा नही कर दखलअंदाजी करने पर पंचायती राज के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र का हवाला देकर जनपद पंचायत कवर्धा के सीईओ ने यह पत्र जारी किया है।

 

जनपद पंचायत कवर्धा के सीईओ ने पत्र में कहा कि ग्रामीण पंचायतों में महिला पंचायत पदाधिकारियों की भागीदारी 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होता है। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों को पंचायतो के काम-काज में स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु निर्देश दिया गया है। पंचायत के काम-काज संचालन के दौरान पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को उनके सगे संबंधियों नातेदारो और रिश्तेदारों को पंचायत के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप या दखलअंदाजी नहीं करेंगे तथा किसी विषय पर भी पदाधिकारी को महिला पंचायत पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुझाव/निर्देश नही देंगे अन्यथा संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध पंचायती राज नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

 

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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