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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी संदीप कुमार लालवानी पिता स्व0 बी0आर0 लालवानी निवासी लालबाग हेमू कलाणी नगर थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.07.2022 को एक महिला ने मोबाईल नंबर से उसके मोबाईल पर फोन करके शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने का झांसा देकर लुभावने वादा करके कुल 4,30,900 रूपये की ऑनलाईन धोखाधड़ी किया था, कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 583/2022 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था, धोखाधड़ी के अपराधो को संवेदनशीलता से लेते पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अमित पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बसंतपुर सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगणो की पतसाजी हेतु पुलिस टीम द्वारा तकीनीकी साक्ष्यो की मदद लेते हुए आरोपीगणों का लोकेशन इंदौर मध्यप्रदेश में मिलने से पुलिस टीम के द्वारा इंदौर जाकर आरोपीगणों का लोकेशन के आधार पर पता कर आरोपी 01. रवि कुमार पिता कड़वा यादव उम्र 28 साल साकिन सरवर देवला थाना कसरावत जिला इंदौर मध्यप्रदेश 02. सतीष उर्फ सत्यनारायण यादव पिता परसराम यादव उम्र 40 साल निवासी साउथ तुकोगंज थाना तुकोगंज जिला इंदौर मध्यप्रदेश को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तारी किया गया तथा प्रार्थी से धोखाधड़ी की गई रकम 4,30,900 रूपये की शत प्रतिशत खाते में सीज किया गया है। आरोपियों के विरूध्द धोखाधड़ी का अपराध पाये जाने से गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, सउनि इब्राहिम खान, सउनि डेजलाल मांडले, आरक्षक विभाष राजपूत की सक्रिय भूमिका रही।

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