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राजनांदगांव/मोहला। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लडकी दिनांक 15.06.2022 को दोपहर के समय पैसा निकालने रेगाकठेरा बैंक जा रही हूँ कहकर निकली थी जो वापस नही आई कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 19/22 कायम कर अपराध क्रमांक 75/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से देखते हुए आला अधिकारियों के मार्ग दर्शन में मोहला थाना प्रभारी निरीक्षक आर्शिवाद राहटगांवकर के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी हेतु लगाया गया था। पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी पीड़िता को भगा के गुडगांव ले गया है कि सूचना पर तत्काल टीम हरियाणा के लिए रवाना की गई। जहां घेराबंदी कर आरोपी अजय कुमार दिवाकर को पकड़ा गया एवं पीड़िता को उससे सुरक्षित बरामद किया गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपराध कबूल किया । आरोपी अजय कुमार दिवाकर पिता अनिल कुमार दिवाकर उम्र 23 साल साकिन जिगना थाना मंगलपुर जिला कानपुर ( यू.पी. ) द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर , शादी का प्रलोभन देकर भगाकर जबरदस्ती लगातार शारीरिक शोषण करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366,376,376 , ( 2 ) ( n ) भादवि , लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 , 6 जोड़ी गई और गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । आरोपी को पकड़ने में सउनि अरविंद सिंह यादव , आरक्षक क्रमांक 392 तुमेन्द्र रात्रे , महिला आरक्षक क्रमांक 1404 सुनिता ठाकुर की सक्रिय भूमिका रही।

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