राजनांदगांव/खैरागढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2022 को प्रार्थिया थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई की घटना दिनांक 17.01.2022 सेे 27.06.2022 तक आरोपी आरोपी चंदन पिता दुलुचंद साहू उम्र 22 वर्ष साकिन सर्रागोदी थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 द्वारा नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा तथा मना करने पर गाली गुप्तार कर मारपीट करता था व जान से मारने की धमकी देता था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। बाद आला अधिकारियों के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृृत्व मे टीम गठीत कर आरोपी पता साजी हेतु रवाना किया गया आरोपियों के सकुनत में मिलने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर थाना खैरागढ मे अपराध क्रमांक 425/22 धारा 363,366,376,376(2)(ढ़),376(3),294,323,506 भादवि0 4,6 पाॅक्सो एक्ट कायम किया गया। आरोपी केा न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाफ की अहम भूमिका रही है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ उनि0 प्रियंका पैकरा, सउनि मुरली बघेल, प्र0आर0 90 गन्नू लाल साहू, प्रधार आरक्षक 793 तेजान धु्रव, आरक्षक 660 दुलेश्वर साहू, आरक्षक 1408 संजय कौशिक, आरक्षक 1144 जयलाल भास्कर आरक्षक 1220 अख्तर मिर्जा महिला आरक्षक 871 शिवकुमारी जगत की अहम भूमिका रही।
