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राजनांदगांव 1 जुलाई। शासन द्वारा सिंगल युज प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने दिये गये निर्देश के अनुक्रम में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने आज नगर निगम सभागृह में चेम्बर ऑफ कार्मस के अलावा प्लास्टिक व्यवसायी तथा व्यापारियों की बैठक लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंध लगाने समझाईस देते हुये कहा कि आप लोग इस पर अमल करे एवं व्यवसायियो तथा नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने अपील करे तथा जागरूकता रैली निकाले।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने व्यापारियों से कहा कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कैरी बैग तथा खान पान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुए, जिसमें कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच, स्ट्रा, ट्रे, चाकू, प्लास्टिक मिठाई के डब्बे लपेटने व पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्मे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रान से कम मोटाई वाले पी.व्ही.सी. बैनर, थर्माकोल, बोर्ड एंव सजावटी समाग्री आदि का विनिर्माण भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवाहन एवं समाग्री प्रदाय हेतु उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। जिसे अमल करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाईया होती है, लेकिन शासन के नियमों का पालन करना है, इसके लिये हम सबको मिलकर प्रयास करना है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है और विक्रय व उपयोग करते पाये जाने पर न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे एक बार उपयोग कर फैक देते है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ इंसान एवं जानवर के लिये खतरनाक साबित होता है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का भी अंदेशा रहता है। पर्यावरा एवं अपने जीवन को ध्यान मेें रखते हुये हम सबकों इसके विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। उन्होंने कहा कि आप सब इस अभियान से जुडे और लोगों को भी इससे जोडे।
चेम्बर आफ कार्मस के पदाधिकारी एवं व्यापारियों ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग नहीं करने सहयोग करेंगे एवं जन जागरूकता रैली व अपील के माध्यम से लोगों तक भी इस संदेश को पहुचायेगे। बैठक में चेम्बर आफ कार्मस के पदाधिकारी सहित, होटल हलवाई, किराना व्यवसायी, प्लास्टिक व्यवसायी सहित अन्य व्यवसायी उपस्थित थे।

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