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राजनांदगांव/अंबागढ़ चौकी।आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाने में दर्ज महिला संबंधी अपराधों की शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते आरोपी को महज 19 घंटे में खोज निकालकर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा।
थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र की प्रार्थी ने थाना अंबागढ़ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था की आरोपी विगत 2 वर्ष पूर्व उसे अपने प्रेम प्रसंग में फंसा कर विगत 1 साल से पीड़िता पर दबाव बनाकर लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी द्वारा पीड़िता को बदनाम करने की मंशा से शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया| पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में आरोपी देव प्रसाद कचलामे उर्फ़ देवा पिता मंगल सिंह कचलामे जाति गाड़ा उम्र 31 साल निवासी कौड़ीकसा थाना अंबागढ़ चौकी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 169/2022 धारा 376 (2)(ढ) भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं 66(E) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया| आरोपी को किसी माध्यम से उसके खिलाफ मामला दर्ज होने की सूचना हो चुकी थी जिस पर आरोपी सूचना पाकर फरार हो चुका था मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के लिए अलग-अलग दिशाओं में टीम रवाना किया तथा आरोपी की सुराग के लिए मुखबीर लगाया गया| आज दिनांक 18.06.2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी गिरफ्तारी के डर से भनसुला जंगल में छिपा बैठा है की सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताए अनुसार घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया| आरोपी को न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा वर्मा (IUCAW) राजनांदगांव, थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक गणेश चौहान, प्रधान आरक्षक 492 गिरीश कुमार निषाद, प्रधान आरक्षक 1701 उमेश कुमार यादव, आरक्षक 1678 सुनील सिंह, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे एवं महिला आरक्षक 621 शशिकांता धुर्वे की सराहनीय भूमिका रही।

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