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आपसी सहमति, सुलह समझौता एवं राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

  • अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक संपन्न

राजनांदगांव 30 अप्रैल 2022। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनय कुमार कश्यप की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत के आयोजन एवं अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा विचाराधीन बंदियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी राज्यों में 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें आपसी सहमति, सुलह समझौता एवं राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय के साथ राजस्व न्यायालयों में भी किया जायेगा। उन्होंने नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवाशीष ठाकुर बताया कि नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की सूची तैयार की गयी है तथा पक्षकारों को समंस व नोटिस लोक अदालत में उपस्थिति के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह विचाराधीन बंदियों के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाता है। जिसमें जेल में बंद बंदियों के विभिन्न कानूनी समस्याओं के बारे में जेल प्रशासन से जानकारी ली जाती है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जेल प्रशासन द्वारा बंदियों के सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं जैसे खाने-पीने, जेल में रहने एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह जेल का दौरा किया जाता है और बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में औचक निरीक्षण भी किया जाता है। उनकी कानूनी समस्याओं यथा उनके प्रकरणों में नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्ति, जमानत प्रस्तुति, परिवार की समस्याओं का समाधान जेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन से तत्काल एवं साप्ताहिक बैठक के दौरान किया जाता है। बैठक में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मोनिका जायसवाल, श्री सुंदर लाल नेताम, जेल अधीक्षक उपस्थित थे।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

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