IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

अंत्योदय स्वरोजगार एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनांतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित…जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य

राजनांदगांव। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजनांदगांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति (अंत्योदय स्वरोजगार योजना में) 478 एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना में 103 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन से प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, बैंक शाखाओं वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण किया गया है।

कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के प्रकरण तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं को लक्ष्य के अनुसार स्वीकृति के लिए पात्र प्रकरणों को अनुशंसा सहित भेजने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 51 हजार 500 रूपए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 हजार 500 रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, परिचय पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्र करना अनिवार्य है। आवेदक को पूर्व में शासन की किसी भी योजनांतर्गत ऋण एवं अनुदान का लाभ नहीं लेने संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदक को व्यवसाय संबंधी अनुभव हो एवं स्वयं का व्यावसायिक स्थल होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 हजार रूपए का अनुदान देय होगा, परन्तु ऋण राशि की अधिकतम सीमा बंधनकारी नहीं है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मार्यादित राजनांदगांव से प्राप्त कर सकते है।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

error: Content is protected !!