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नव सृजित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाये जाने के संबंध में शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र किया गया प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन, दावा-आपत्ति प्राप्त होने पर 16 जून 2022 तक अभिमत सहित जानकारी प्रस्तुत करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

  • दावा-आपत्ति प्राप्त होने पर 16 जून 2022 तक अभिमत सहित जानकारी प्रस्तुत करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ एवं गंडई-छुईखदान को किया गया निर्देशित
  • नवीन जिला के टे्रसिंग नक्शा की प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील कार्यालय के सूचना फलक पर सर्वसाधारण के अवलोकन के लिए चस्पा

राजनांदगांव 29 अप्रैल 2022। नव सृजित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाये जाने के संबंध में शासन द्वारा प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 18 अप्रैल 2022 को किया गया है।

नवीन जिला के टे्रसिंग नक्शा की प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील कार्यालय के सूचना फलक पर सर्वसाधारण के अवलोकन के लिए चस्पा किया गया है। प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला राजनांदगांव द्वारा जिला, अनुविभाग, तहसील, ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर से दावा-आपत्ति प्राप्त होने पर 16 जून 2022 तक अभिमत सहित जानकारी प्रस्तुत करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ एवं गंडई-छुईखदान को निर्देशित किया गया है।

राजनांदगांव जिले के अनुविभाग खैरागढ़ एवं गंडई-छुईखदान तथा तहसील गंडई, छुईखदान एवं खैरागढ़ को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई का सृजन किया गया है। इस प्रकार नवीन जिले को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई नाम से संबोधित किया जाएगा।

नव सृजित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अपने मातृ जिले राजनांदगांव के कुल क्षेत्रफल 4 लाख 27 हजार 129 हेक्टेयर में से 1 लाख 55 हजार 197 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ पृथक होकर निर्मित हुआ है। नवीन जिले के उत्तर में कबीरधाम, दक्षिण में जिला राजनांदगांव, पूर्व में जिला बेमेतरा एवं दुर्ग, पश्चिम में जिला बालाघाट मध्यप्रदेश की सीमा लगी हुई है।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

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