संपत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेने आयुक्त ने की अपील, इतने तारीख तक अधिभार नहीं लगने छुट प्रदान…
राजनांदगांव 1 अप्रैल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। शासन द्वारा आम नागरिकोें की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये विगत वर्ष की भॉति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छुट के तहत 15 अप्रैल 2022 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छुट प्रदान की गई है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली एवं आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 15 अपै्रल 2022 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर विशेष छुट प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुये है। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम राजस्व कार्यालय में फिजीकल डिस्टेंिसंग का पालन करते हुये करों का भुगतान कराया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अमला द्वारा घर घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जावेंगी तथा नगारिकों को ऑनलाईन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेते हुये नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।

Sub editor