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कवर्धा। उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग में जारी दिशा-निर्देशों के तहत् जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचो तथा पंचो के रिक्त पदो की पुर्ति के लिये आम निर्वाचन, उप निर्वाचन के लिए नियत मतदान में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों के मतदान के दिन 20 जनवरी 2022 को राज्य शासन एतद् द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया जाना हैं।
जिला श्रम पदाधिकारी शोएब काजी ने बताया कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहाँ प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घण्टे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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