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पीडीएस का चावल बेचा तो नहीं रहेगी खैर होगी
7 साल की सजा

बेमेतरा 31 दिसम्बर 2021-बेमेतरा जिले में 457 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है, उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से चावल, शक्कर, नमक, केरोसिन एवं अन्य खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, साथ ही ए0पी0एल0 कार्ड में चावल का वितरण किया जाता है। प्रायः ऐसी शिकायतें मिलती है कि उपभोक्ता अपने पात्रता के चावल को आवश्यकता से ज्यादा होने पर दुकानदारों के माध्यम से खुले बाजार में बेच देते हैं जिसकी जांच में किराना दुकानों एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल ज्यादा मात्रा में मिलने एवं अधिक मात्रा का प्रमाण नहीं मिलने के कारण प्रकरण बने हैं।

चावल को बेचकर नशाखोरी करने मिल रही शिकायत

हितग्राहियों द्वारा अपने पात्रता के चावल को बेचकर उस पैसे का दुरूपयोग अन्य आवश्यक जरूरतों के साथ नशाखोरी में करते है, ऐसी भी शिकायतें प्राप्त होती है, जिसको रोकने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर की ओर से असाधारण राजपत्र क्र. 627 के माध्यम से संशोधन किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राही/कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका विक्रय संबंधित राशनकार्डधारकों/संस्थाओं के द्वारा अन्य व्यक्ति/संस्थाओं को नहीं किया जायेगा।

7 साल की सजा का प्रावधान
ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। इस संबंध में कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने खाद्य विभाग के सभी निरीक्षकों को अपने प्रभार क्षेत्र में सतत् निगरानी के निर्देश दिए हैं।

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