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आरोपीगण – अक्षय साहू पिता फिरतू राम साहू उम्र 27 साल, फिरतू राम साहू पिता ठूबुल राम साहू उम्र 52 साल, भगवती साहू पति फिरतू राम साहू उम्र 48 साल सभी साकिनान रेंगाकठेरा थाना डोंगरगढ जिला राजनांदगांव ( छ.ग. )

Rajnandgaon. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ( मृतिका ) दीपिका साहू की शादी जून 2020 में रेंगाकठेरा निवासी अक्षय साहू के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही पति अक्षय साहू , सास भगवती साहू , ससुर फिरतू राम साहू द्वारा शादी में दहेज नही लाये हो मायके से फ्रिज , टीवी , स्कूटी ला कहकर हमेशा लडाई झगडा कर मारपीट करते थे, जिनसे परेशान होकर ( मृतिका ) दीपिका साहू अपने ससुराल ग्राम रेगाकठेरा में दिनांक 02/11/2021 को प्रातः मिट्टी तेल को अपने शरीर में स्वंय डालकर माचिस से आग लगा ली, कालडा बर्न एंव प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रायपुर में ईलाज के दौरान दिनांक 03 / 11 / 2021 को प्रातः मृत्यु हो गयी। बिना नंबरी मर्ग डायरी थाना न्यू राजेन्द नगर रायपुर से प्राप्त होने पर मर्ग डायरी का अवलोकन किया गया एंव नवविवाहिता का आग लगाकर आत्महत्या करना संदेहास्पद लगने पर निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी डोगरगढ द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आला अधिकारियों को मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारियों के आवश्यक मार्गदर्शन पर तत्काल मृतिका के माता – पिता से सम्पर्क कर पूछताछ किया है। जिन्होने बताया की शादी के बाद से ससुराल वाले पुत्री को शादी में दहेज नही लाये हो जा अपने मायके से दहेज में फ्रिज , टीवी स्कूटी ला कहकर परेशान करने की बात पुत्री द्वारा फोन कर बताती थी। जांच पर आरोपीगणो के विरूध्द अपराध सबूत पाये जाने एंव अपराध करना कबूल किये। आरोपीगणो के विरूध्द अपराध क्रमांक 738/2021 धारा 304 ( बी ) 34 भादवि पंजीबध्द क 20/12/2021 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय डोंगरगढ़ पेश कर जेल में दाखिल किया गया।

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