IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये नवरात्र पर्व के निर्देश जारी 

  • धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर मेला आदि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध

बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये नवरात्र पर्व के निर्देश परिपालन में देवी मंदिरों में लगने वाली भीड़ एवं जिले के विभिन्न स्थानों में इस अवसर पर आयोजित होने वाले मेला आदि से कोरोना वायरस के संक्रमण के व्यापक संभाव्य को देखते हुए आदेश जारी किया।

  • क्वॉर नवरात्रि 2021 के दौरान जिले अंतर्गत किसी भी धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर मेला आदि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • मंदिर परिक्षेत्र में दर्शनार्थियों का प्रवेश इस प्रकार से किया जाए कि एक समय में 150 से अधिक दर्शनार्थी उपस्थित न रहे।
  • दर्शनार्थियों के मध्य आवश्यक दूरी सुनिश्चित करने की जवाबदारी मंदिर समिति की होगी।
  • किसी भी मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित होगा दर्शनार्थी के मास्क व सेनेटाईजर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मंदिर समिति की होगी।
  • नवरात्र पर्व के दौरान प्रसाद वितरण की अनुमति होगी। भोज व भंडारा की अनुमति नहीं होगी।
  • किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र , ध्वनि विस्तार यंत्र बजाने की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक की होगी।
  • यथा संभव लोगों को घरों में रहकर नवरात्र पर्व के दौरान पूजा – पाठ के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
  • आवश्यकता महसूस होने पर सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से मेडिकल एवं स्थानीय थाना से पुलिस बल की व्यवस्था करने की जवाबदारी मंदिर समिति की होगी।
  • गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक धनात्मक कोविड मामले होने पर भीड़ एकत्रित किये जाने पर प्रतिबंध है।

उक्त निर्देश के परिपालन में सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त स्थिति उत्पन्न होने पर मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश तथा मेले एवं जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

error: Content is protected !!