मानिकचौरी की सरपंच सत्यभामा साहू पुनः बहाल, उच्च न्यायालय ने आदेश पर लगाई रोक
कवर्धा। ग्राम पंचायत मानिकचौरी की सरपंच सत्यभामा साहू को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने बड़ी राहत दी है। माननीय न्यायालय ने उनके पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें पुनः सरपंच पद पर बहाल कर दिया है। यह आदेश सत्यभामा साहू द्वारा याचिका डब्लू.पी.सी. क्रमांक 4848/2024 के तहत दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध जारी पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी।
मामले की शुरुआत ग्राम के निवासी मन्नूलाल द्वारा की गई शिकायत से हुई थी, जिसके आधार पर प्रशासन ने सत्यभामा साहू को सरपंच पद से हटा दिया था। इस पर, सरपंच ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह तर्क दिया कि उन्हें बिना उचित सुनवाई और बिना पर्याप्त कारणों के पद से हटाया गया है, जो कि न्याय के खिलाफ है।
माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सत्यभामा साहू के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया। न्यायालय ने उनके पदच्युति आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें दिनांक 18-9-2024 की पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया। इसके तहत अब उन्हें फिर से सरपंच पद का कार्यभार सौंपा जाएगा।
सत्यभामा साहू की पुनः बहाली से ग्राम में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि यह न्याय की जीत है और वे सत्यभामा साहू के नेतृत्व में ग्राम के विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद करते हैं। सरपंच ने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हमेशा की तरह ग्रामहित में कार्य करती रहेंगी।

Bureau Chief kawardha