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मोहला 1 अगस्त 2024। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा गैस सिलेण्डरों के अवैध व्यवसाय पर कार्रवाई किया जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार गतदिवस खाद्य अधिकारी श्री आशीष रामटेके के मार्गदर्शन में ग्राम गोटाटोला में श्री आयुष शर्मा पिता स्व.महावीर शर्मा के किराना दुकान का निरीक्षण किया।

जांच करने पर दुकान परिसर में अवैध रूप से एच.पी. कंपनी का 51 नग भरा हुआ घरेलु गैस सिलेन्डर (14.2 कि.ग्रा.), 01-01 नग भारत गैस एवं एच.पी. कंपनी का खाली सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) एवं 01 नग एच.पी. कंपनी का खाली गैस सिलेण्डर (5.00 कि.ग्रा.) पाया गया। जिसके संबंध में लायसेंस एवं आवश्यक दस्तावेज नही होने पर सभी गैस सिलेण्डर जप्त किया गया। यह कार्रवाई सहायक खाद्य अधिकारी श्री संजय कुमार कौशिक एवं खाद्य निरीक्षक श्री हेमंत नायक द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत किया गया।

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